Punjab & Haryana High Court Slams

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त: स्कूलों की सुविधाओं पर रिपोर्ट में देरी, हरियाणा सरकार पर ₹10,000 जुर्माना

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Punjab & Haryana High Court Slams

Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की जानकारी देने में देरी को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने आदेशों की अवहेलना और अधूरी जानकारी पेश करने के कारण सरकार पर 10,000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया है।

यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है, जिसमें स्कूलों में पेयजल, शौचालय, बिजली और चारदीवारी जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल रहा है या नहीं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सरकार द्वारा दाखिल हलफनामों में जानकारी अधूरी और अस्पष्ट थी। कई मौके देने के बावजूद शिक्षा विभाग स्कूलों की वास्तविक स्थिति का पूरा डेटा प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर न्यायमूर्ति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।

अदालत ने जुर्माने के साथ सरकार को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक हर जिले के स्कूलों की सुविधाओं का स्पष्ट और विस्तृत हलफनामा पेश किया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।